e-Notice
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लखनऊ बार एसोसिएशन, लखनऊ
रजिस्टर्ड संख्या :- (2736/83-84) | पंजीकरण अन्तर्गत अधिनियम संख्या :- (21/1860) | एवं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सम्बद्धीकरण सांख्य :- (24/2012)
08, November (2025) ( 12:22 AM )
Subject : वादकारियों एवं अधिवक्ताओं के लिए लखनऊ जनपद की पाँच तहसीलों — सदर, सरोजनीनगर, मोहनलालगंज, बी.के.टी. एवं मलिहाबाद — तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय के कुछ अधिकारीगण (नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपजिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी) एवं उनके कर्मचारीगण भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं।
सार्वजनिक सूचना
वादकारियों एवं अधिवक्ता हेतु
लखनऊ जनपद की पाँच तहसीलों (सदर, सरोजनीनगर, मोहनलालगंज, बी०के०टी० व मलिहाबाद) तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय के कुछ अधिकारीगण (नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपजिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी) एवं उनके कर्मचारीगण भ्रष्टाचार मे आकण्ठ डूबे हुए है जिसकी कई बार वादकारियों एवं अधिवक्ताओं द्वारा समय समय पर लखनऊ बार एसोसिएशन, लखनऊ को शिकायत की जाती रही है और प्राप्त शिकायतो से सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराया गया उसके पश्चात् भी कोई तटस्थ कार्यवाही नही की गयी।
राजस्व संहिता 2006 की धारा-34, धारा-24, धारा-30(2), धारा-35 (2) धारा-80, धारा-98 (1) धारा-101, धारा-144 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 व धारा-14 सर्फेसी एक्ट के आदेश एवं कब्जे सम्बन्धित तथा अन्य मुकदमों मे कुछ अधिकारियों द्वारा विधि विरूद्ध जाकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर, आदेश पारित किये जा रहे है जिससे जरूरत मंद वादकारियों को न्याय नही मिल पा रहा है।
सार्वजनिक रूप से अवगत कराना है कि लखनऊ जनपद की समस्त तहसीलों एवं कलेक्ट्रेट परिसर व चकबंदी न्यायालयों से सम्बन्धित किसी अधिकारी/कर्मचारी से कोई भी पीडित वादकारी एवं पीडित अधिवक्ता, लखनऊ बार एसोसिएशन, लखनऊ के कार्यालय मे अपनी शिकायत साक्ष्यों के साथ 10 दिवस के अन्दर मे उपलब्ध करवा दे जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर/लखनऊ बार एसोसिएश्न, लखनऊ की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ मे जनहित याचिका तटस्थ कार्यावाही हेतु दाखिल की जा सके।

